बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर नया कानून, दो से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ेंगे चुनाव

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पटना : पुरे देश में वर्तमान में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गमागहमी है। वहीं इस बीच अब बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सियासत तेज हो गई है। बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है।

बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में ग्राम पंचायत के चुनाव में भी नीतीश सरकार नया नियम बनाने जा रही है। आने वाले कुछ सालों में दो से अधिक बच्चे वाले बिहार में ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि दो से अधिक बच्चे वालों को बिहार सरकार के अन्य योजनाओं और फैसिलिटी से भी वंचित रखना चाहिए।

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मंत्री ने कहा कि बिहार में दो से अधिक बच्चे वालों को  नगर निकाय का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। बिहार में ये व्यवस्था पहले से लागू है। लेकिन अब सरकार इस नियम को पंचायतों तक ले जाना चाहती है। इसपर अभी काम चल रहा है।

सम्राट चौधरी ने कहा कि जब ये भी ये नियम बनेगा। तो कानून लागू होने में एक साल लगेगा। एक साल बाद ही यह प्रभावशाली होगा। साल 2026 के लिए तैयारी की जाएगी।

बिहार ऐसा पहला राज्य है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नियम को सबसे पहले लागू किया है। ग्रामीण इलाकों में चुकी शिक्षा का आभाव है। इसलिए इस नियम को ग्राम पंचायत के चुनाव में लागू नहीं किया गया। लेकिन अब ग्राम पंचायत में भी इसे लागू किया जायेगा।

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