मुजफ्फरपुर महापाप में ब्रजेश ठाकुर को मरते दम तक उम्रकैद की सजा

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नयी दिल्ली : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन शोषण मामले में आज मंगलवार को नयी दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर को मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई। इस बहुचर्चित यौन उत्पीड़न कांड को लेकर दोषियों की सजा के ऐलान पर पूरे देश की नजरें टिकी थी। अब तक तीन बार सजा के ऐलान की तारीख टल गई ​थी।

मुजफ्फरपुर महापाप मामले में 39 बच्चियों से यौन शोषण के मामले में पिछले दिनों ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को कोर्ट ने पिछले दिनों दोषी ठहराया था। सीबीआई ने सभी दोषियों को कोर्ट से कड़ी सजा देने की मांग की थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की रिपेार्ट में बालिका गृह में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और उनपर अत्याचार का खुलासा हुआ था।

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ब्रजेश ठाकुर की संस्था सेवा संकल्प एवं विकास समिति द्वारा संचालित बालिका गृह में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार सहित अन्य वीभत्स घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। रिपेार्ट में हुए खुलासे के बाद 31 मई 2018 को मुजफ्फरपुर महिला थाने में केस दर्ज किया गया था। बाद में बालिका गृह कांड को लेकर राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा हो गया था। बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।

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