मुजफ्फरपुर महापाप : ब्रजेश ठाकुर समेत 19 दोषी करार, सजा 28 को
नयी दिल्ली : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज सोमवार को फैसला सुनाते हुए एनजीओ संचालक ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को यौन शोषण और सामूहित दुष्कर्म के कई मामलों का जिम्मेवार ठहराया। वहीं एक आरोपी मोहम्मद साहिल उर्फ विक्की को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इन सभी दोषियों के लिए सजा का ऐलान 28 जनवरी को होगा।
चेहरे पर उड़ने लगी हवाइयां
जैसे ही आज साकेत कोर्ट में आरोपितों को दोषी करार दिया गया, उनके चेहरे पर हवाई उड़ने लगी। ब्रजेश ठाकुर के चेहरे पर शिकन साफ देखी जा सकती थी। एक दोषी रवि तो अदालत में ही फूट-फूटकर रोने लगा। मामले में मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर समेत अन्य दोषियों को न्यूनतम 10 साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा मिल सकती है।
सीबीआइ ने अपनी चार्जशीट में आरोपितों पर दुष्कर्म और बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम की धारा-6 के तहत आरोप लगाए थे। सीबीआइ की चार्जशीट के मुताबिक, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों के साथ कर्मचारी भी गलत काम कर रहे थे। मामला सामने आने पर मेडिकल टेस्ट में तकरीबन 34 बच्चियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी।