राज्य में बढ़ा न्यूनतम मजदूरी दर, मिलेगा 470 रूपए प्रतिदिन की मजदूरी
पटना : बिहार सरकार ने 1अप्रैल 2021से नई न्यूनतम मजदूरी दर तय कर दी है। मालूम हो कि साल में दो बार एक अप्रैल और एक अक्टूबर को न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी की जाती है। इसी कड़ी में इस साल भी 1 अप्रैल यानि आज से न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी गई है।
वहीं नई न्यूनतम मजदूरी दर को लेकर श्रम संसाधन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के बारे में श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि प्रदेश के श्रमिकों एवं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाये जाने एवं स्वरोजगार हेतु प्रेरित किये जाने के साथ राज्य में उनकी क्षमता के अनुरूप रोजगार दिलाने के उदेश्य से श्रम संसाधन विभाग काम कर रही है।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2021 से तय की गई न्यूनतम मजदूरी दर अकुशल मजदूर को 304 रूपये प्रतिदिन है। जबकि अर्धकुशल मजदूर को 316 रूपए प्रतिदिन मिलेगा। साथ ही कुशल मजदूर को 385 रूपए प्रतिदिन एवं अतिकुशल मजदूर को 470 रूपए प्रतिदिन के साथ ही पर्यवेक्षकीय/ लिपिकीय को 8703 रूपए माह मिलेगा।
जानकारी हो कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्रत्येक छमाही पर न्यूनतम मजदूरी दर का पुनरीक्षण किया जाता है। यह न्यूनतम मजदूरी दर अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा 5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार के द्वारा किया जाता है।