उमेश पाल किडनैपिंग में माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद, 7 बरी

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नयी दिल्ली/लखनऊ : प्रयागराज स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज मंगलवार को उमेश पाल अपहरण केस में बाहुबली माफिया अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। उमेश पाल की इसी वर्ष फरवरी 2023 के दिन प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी।। इससे पहले उमेश पाल जो राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था, उसका 2006 में अपहरण कर लिया गया थी जिसमें अतीक अहमद पर चार्ज लगा। बसपा नेता राजू पाल मर्डर केस में भी आतीक अहमद मुख्य आरोपी है।

राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था उमेश

17 साल पुराने अपहरण के इस मामले में कोर्ट ने अतीक अहमद, सौलत हनीफ और दिनेश पासी को अपहरण का दोषी माना जबकि अशरफ समेत सात बाकी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ 2005 में राजू पाल की हत्या के प्रमुख गवाह उमेश पाल की पिछले महीने हुई हत्या के मामले में साजिश में शामिल होने में भी आरोपी हैं।

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दो दोषियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

उमेश पाल अपहरण मामले में अशिफ उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर को भी दोषी करार दिया गया है। दोनों के कोर्ट रूम में उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इससे पहले आज सुबह से ही कोर्ट परिसर के बाहर काफी भीड़ मौजूद रही। वकील लगातार अतीक के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

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