बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

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पटना: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि बिहार में लॉकडाउन आगामी 6 सितम्बर 2020 तक लागू रहेगी।

गृह विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिहार में लॉकडाउन 6 सितंबर तक लागू रहेगा। इस लॉकडाउन में बफर जोन और कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। इसके अलावा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मार्केट खुला रहेगा। इस आशय में गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम, एसपी और अन्य वरीय अधिकारियों को पत्र लिखा है।

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प्रदेश में इस बार 21 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तीन सप्ताह के लिए लागू इस लॉकडाउन में स्थिति यथावत रहेगी। यानी जितनी छूट और पाबंदी 16 अगस्त तक के लिए लागू लॉकडाउन में था।

आगामी 6 सितंबर तक प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। राज्य के सभी शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। स्कूल व कॉलेज को बंद रखने का निर्णय लिया गया है।सिनेमा हॉल और थियेटर भी बंद रहेंगे।

रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी, ऑनलाइन सेवा जारी रहेगी। राजनीतिक गतिविधियों पर भी पाबंदियां लगाई गई है। जिम और पार्क को फिलहाल बंद रखा गया है।

सरकारी और निजी दफ्तर में 50 फीसदी कर्मचारी के साथ काम जारी रहेगा। इसके अलावा जरूरी सेवा पहले की तरह जारी रहेंगे। राज्य के अंदर ऑटो, टैक्सी तथा ई रिक्शा पर रोक नहीं रहेगी।

जिले की स्थिति और जरूरत के अनुसार संबंधित जिलाधिकारी लॉकडाउन को लेकर निर्णय ले सकते हैं।

 

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