हत्या के जुर्म में पूर्व मंत्री को उम्रकैद, राबड़ी सरकार में थे शामिल
सारण/पटना : राबड़ी देवी सरकार में मंत्री रहे रविन्द्र नाथ मिश्र को आज सारण स्थित एमपी/ एमएलए कोर्ट ने हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। पूर्व मंत्री को पहले ही कोर्ट ने इस मामले में दोषी करार दिया था और आज सजा सुनाने का दिन मुकर्रर किया गया था। पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्र पर 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी रविन्द्र नाथ मिश्रा को सजा सुनाई जबकि सह आरोपी और पूर्व मंत्री के भाई को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
सजा सुनाने के साथ ही पूर्व मंत्री को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया। मामला कुछ इस प्रकार का था। 1990 विधानसभा चुनाव में मांझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोगों ने हमला बोल फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान बूथ पर मतदान करने आए उमा बिन नामक शख्स को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। इस केस में पूर्व मंत्री और तब के निर्दलीय उम्मीदवार रविन्द्र नाथ मिश्र और उनके छोटे भाई हरेंद्र मिश्र समेत अन्य को हत्या का आरोपी बना गया था। रविंद्र मिश्रा राबड़ी देवी की सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे।