लालू की बेल रिजेक्ट, जदयू के पूर्व सांसद को जमानत

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रांची/पटना : राजद सुप्रीमो लालू यादव की जेल से बाहर निकलने की उम्मीदों पर आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया। रिम्स में भर्ती और चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू की जमानत याचिका को आज झारखंड हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं रांची हाईकोर्ट ने आज चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से गबन के मामले में जदयू के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को जमानत दे दी।

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जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आज लालू की बेल याचिका पर सुनवाई हुई। बेल पिटीशन में दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू की ओर से जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। लेकिन अदालत ने लालू के तर्कों को नकारते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।

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विदित हो कि पिछली दो तारीखों से हाईकोर्ट में लालू की बेल याचिका पर सुनवाई टल जा रही थी। दोनों ही बार वकील की मृत्यु के कारण तारीख आगे बढ़ जा रही थी। लेकिन आज इसपर बहस हुई और कोर्ट का फैसला लालू के बेल के खिलाफ गया।

सीबीआई ने इस मामले में पहले ही अपना जवाब अदालत के समक्ष दाखिल कर दिया था। सीबीआई ने जमानत दिये जाने का सख्त विरोध किया।

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