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आचार संहिता उल्लंघन मामले में हाजीपुर कोर्ट में पेश हुए लालू,कहा – मेरे खिलाफ हुई राजनीतिक साजिश

पटना : चारा घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद दिल्ली से पटना लौटने पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने कई पुराने मामलों में कोर्ट में पेश हो रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को लालू प्रसाद यादव 2015 में दिए गए एक भड़काऊ भाषण के आरोप में हाजीपुर कोर्ट में पेश हुए। एमपी-एमएलए कोर्ट में लगभग 20 मिनट की पेशी के बाद अपनी गवाही देकर लालू कोर्ट से पटना आवास के लिए रवाना हुए।

धारा 313 के तहत राजद अध्यक्ष ने दी गवाही

वहीं, इस मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई के बारे में जानकारी देते हुए लालू यादव के वकील श्याम बाबू राय ने बताया कि इस मामले में धारा 313 के तहत राजद अध्यक्ष ने अपनी गवाही दी। लालू के वकील ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट में कहा है कि इस मामले में वह पूरी तरह निर्दोष हैं। सिर्फ राजनीतिक साजिश के तहत उन पर यह मुकदमा कराया गया है। इस मामले में मेरी ऐसी कोई बात नहीं है कि इसे भड़काऊ माना जाए। लालू के वकील श्याम बाबू राय ने बताया कि दूसरे पक्ष की गवाही पहले ही हो चुकी है और अब डिफेंस की तरफ से गवाही शुरू हुई है; जिसमें लालू आज खुद पहुंचकर अपनी गवाही दी।

2015 में वैशाली के तेरसिया में लालू का भाषण

मालूम हो कि, यह मामला 27 सितंबर 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है। 27 सितंबर 2015 को वैशाली के तेरसिया में लालू प्रसाद यादव ने भाषण दिया था। इस मामले में दूसरे पक्ष ने मामला दर्ज करवाकर गवाही में कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने भाषण के दौरान जातिसूचक और भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया था। इसमें फारवर्ड-बैकवर्ड की लड़ाई वाली बात कही गई थी, जिसके कारण दो जातियों के बीच में टकराव और तनाव की स्थिति बन गई थी।

गौरतलब हो कि, इसके पहले भी लालू प्रसाद यादव चुनाव में आचार संहिता और मानहानि के मुकदमे में पटना एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचकर अपनी बात रखी थी। मानहानि के मुकदमे में भी लालू प्रसाद यादव के 10 हजार के मुचलके पर जमानत दिया गया था। हाल में ही वे पलामू कोर्ट में भी पेश हुए थे जहां उन्हें आचार संहिता के एक मामले में जमानत मिल गई थी।