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लहरिया संभल जाएं, नए यातायात नियमों में 3—5 गुना जुर्माना

नयी दिल्ली : यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब आपको भारी जुर्माना देना होगा। हेलमेट न लगाने पर पहले जो जुर्माना देकर आप छूट जाते थे, वह जुर्माना अब तीन से पांच गुना ज्यादा देना होगा। इसी प्रकार एंबुलेंस आदि आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर दस हजार रुपये तक का अब आपको जुर्माना देना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है जिसमें ये सारे प्रावधान किये गए हैं।

हेलमेट, लाइसेंस, इंश्योरेंस रखें अपडेट

Related imageइस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि एक बार आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, और आप इसके बावजूद वाहन चलाते धरे जाते हैं तो आप पर दस हजार का दंड ठोंका जाएगा। यही नहीं अब यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर न्यूनतम 100 रुपये की जगह पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने पर 500 रुपये के स्थान पर अब दो हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

किशोरों पर भी शिकंजा, सख्त हुए कानून

Related imageयह विधेयक राज्य सभा में लंबित था और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह निरस्त हो गया था। अब नई सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसमें विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना के साथ सड़क सुरक्षा हेतु काफी सख्त प्रावधान रखे गये हैं।
किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

बिहार समेत 18 राज्यों की सिफारिशों को शामिल किया

विधेयक में किये गये प्रावधान बिहार समेत 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। मसौदे में तेज गाड़ी भगाने पर एक से दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। बिना इन्श्योरेंस वाहन चलाने पर दो हजार तक का और बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना एवं तीन माह के लिये लाइसेंस निलंबित किये जाने का विधान किया गया है।
किशोर द्वारा गाड़ी चलाते हुये सड़क पर कोई अपराध करने की स्थिति में गाड़ी के मालिक या अभिभावक को दोषी माना जायेगा। वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जायेगा। अपराध में वाहन मालिक और अभिभावक को दोषी माना जायेगा और तीन साल के सजा के साथ ही 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जायेगा।