किसानों को 6000 की योजना बिहार में शुरू, जानें कैसे करें आवेदन?

0

पटना : हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना के तहत प्रतिवर्ष 6000 रुपए प्रदान करने की घोषणा की गई थी। यह योजना बिहार में भी लागू हो गई है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान भाई इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके लिए उन्हें क्या करना होगा?

दो हेक्टेयर से कम जोत वाले ले सकते हैं लाभ

केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को सालाना 6000 दिये जाऐंगे। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के 11 दिनों के भीतर किसानों के खाते में पैसा जमा करने की अनुशंसा केंद्र के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से किसानों के खाते में पैसा डाल दिया जाएगा।

swatva

कृषि विभाग के पोर्टल पर कराना होगा निबंधन

कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने पटना में जानकारी देते हुए कहा कि योजना केवल रैयती किसानों के लिए है। दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को सबसे पहले कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधन कराना होगा। इसके बाद ही वे इस योजना का लाभ लेने के योग्य हो पायेंगे।

निबंधन के बाद करें ऑनलाइन आवेदन

रजिस्ट्रेशन करा चुके छोटी रैयत वाले किसानों को अब कृषि विभाग के पोर्टल पर ही पीएम—किसान सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
प्रखंड कार्यालय में हर बुधवार व शनिवार को विशेष कैम्प लगाया जाएगा जहां सीओ व हल्का कर्मचारी मौजूद रहेंगे। ये संबंधित किसानों के कागजातों की जांच करेंगे। प्रखंड कार्यालय को पांच दिनों के भीतर आवेदनों से संबंधित जमीन के दस्तावेजों की जांच करनी होगी। फिर अपर समाहर्ता दो दिनों में जांच पूरी करेंगे।

प्रखंडों में लगेगा कैंप, 11 दिनों में प्रक्रिया पूरी

राज्य मुख्यालय को एक दिन यानी कुल 11 दिनों के भीतर केंद्र सरकार के पोर्टल पर आवेदन को अपलोड करना होगा। इसके बाद वंशावली के आधार पर जमीन के दस्तावेज का सत्यापन होगा। अगर पिता, दादा आदि के नाम पर जमीन है तो आवेदन करने वाले को संबंधित प्लॉट, खाता-खेसरा में अपनी भागीदारी बतानी होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here