पटना : बिहार सरकार ने अपने वैसे सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्या सेवानिवृत्ति देने का फैसला किया है जिनकी कार्यदक्षता या जिनका आचरण उनके कार्य के अनुकूल नहीं हो और जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। सामन्य प्रशासन विभाग के उपसचिव ने आज गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इससे वैसे लाखों कर्मी प्रभावित होंगे जिनके सर्विस रिकार्ड में प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज हैं और जिन्होंने 30 वर्षों की एक्टिव सेवा या 50 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है।
सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार इस नियम को सभी वर्गों के सरकारी कर्मियों पर लागू किया गया है। इसमें समूह क, ख, ग और घ के कर्मियों की कार्यदक्षता और उनके आचरण को आधार बनाने की बात कही गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि वर्ष में दो बार इस नियम के तहत कर्मचारियों के सेवा की कसौटी परखी जाएगी और इसके बाद तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।