कन्हैया कुमार पर प्राथमिकी, बिना अनुमति सभा करने का आरोप

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पटना : बेगूसराय से यह रिपोर्ट आ रही है कि यहां सीपीआई के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिले के निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी से अनुमति लिए बिना उनपर भाषण—सभा का आयोजन करने को लेकर उनपर केस दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार कन्हैया के खिलाफ जिले के मंसूरचक थाने में प्रखंड विकास पदाधिकारी शत्रुघ्न रजक ने खुद जाकर एफआईआर लिखवाई। कहा गया कि कोई भी सभा का आयोजन करने से पहले जिले के निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति लेनी होती है जबकि कन्हैया कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके लिए कन्हैया कुमार को आरोपी बनाया गया है।
इस मामले में अभी कन्हैया कुमार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। बता दें कि बेगूसराय से एनडीए की ओर से गिरिराज सिंह, राजद की तरफ से तनवीर हसन और वाम प्रत्याशी के तौर पर कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं।

(रामकल्याण सिंह)

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