पटना : जेपी विश्वविद्यालय छपरा के रजिस्ट्रार को बर्खास्त करने के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने इस संबंध में कुलाधिपति एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को 5 अगस्त तक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कैप्टन श्री कृष्णन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने यह निर्देश दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार झा ने याचिकाकर्ता को हटाए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना किसी ज़वाब तलब के उन्हें उनके पद से हटाकर रवीन्द्र सिन्हा को रजिस्ट्रार बना दिया गया। जबकि याचिकाकर्ता ईमानदार अधिकारी हैं। उन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था लेकिन बीच में ही हटा दिया गया।
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