जलजमाव : अफसरों की ट्रांसफर नीति पर हाईकोर्ट नाराज, बख्शे नहीं जायेंगे दोषी
पटना : हाईकोर्ट ने आज बुधवार को राजधानी पटना में भयंकर जलजमाव के मामले पर सुनवाई करते हुए अफसरों की ट्रांसफर नीति पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार के संबंधित अधिकारियों पर आंखे तरेरते हुए कहा कि इस स्थिति के लिए जो भी लोग जिम्मेवार हैं, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जायेगा।
हाईकोर्ट में सुनवाई, जिम्मेवारी होगी फिक्स
बुधवार को पटना हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने वकीलों की शिकायतें सुनते हुए राज्य सरकार की अधिकारियों के ट्रांसफर करने की नीति पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सभी जिम्मेदार अफसरों को इस मामले में जवाब देना होगा।
कोर्ट ने पूर्व सांसद सह जाप अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को भी वकील के माध्यम से अपनी बात कोर्ट के सामने रखने को कहा। साथ ही दानापुर नगर परिषद और बुड्को को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया गया। पटना में जलजमाव के मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।
राज्य सरकार ने गठित की जांच कमिटी
इधर सरकार ने जलजमाव के कारणों की जांच के लिए चार सदस्यीय कमिटी का गठन कर दिया है जो एक माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी जलजमाव के कारणों और इसके लिए दोषी अधिकारियों और पदाधिकारियों को चिह्नित करते हुए रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी।