नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई
कोरोना जैसी महामारी से बचाव एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद्देनजर उपायुक्त ने दिये आदेश
पलामू : कोरोना वायरस (COVID-19) जैसी महामारी के संक्रमण से बचाव व संचारी रोगों से बचाव एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को दुरूस्त करने को लेकर पलामू जिला प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाई है, ताकि पलामू वासियों को संक्रमण से बचाया जा सके।
उपायुक्त डॉ0 शांतनु कुमार अग्रहरि के निदेश पर पलामू में तम्बाकू एवं तम्बाकू जनित पदार्थो पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पलामू जिले के सभी सरकारी/गैर-सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर तथा सभी थाना एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा-सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
उपायुक्त डॉ0 शांतनु कुमार अग्रहरि ने कहा है कि तम्बाकू का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए खतरा है। थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोगों के फैलने का एक प्रमुख कारण भी है। तम्बाकू सेवन करने वालों की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियां यथा कोरोना (COVID-19), इन्सेफलाईटिस, यक्ष्मा, स्वाईन फ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। तम्बाकू सेवन करने वाले लोगं गंदगी फैलाकर वातावरण को दूषित करते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है। इसलिए पलामू जिले में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।
उन्होंने कहा है कि तम्बाकू सेवन के उपरांत उसे यत्र-तत्र थूकने को निषिद्ध करने से वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग मिलेगा। साथ ही यह कदम राज्य सरकार के कोरोना वायरस (COVID-19) जैसी महामारी से बचाने तथा स्वच्छ भारत स्वस्थ्य भारत अभियान में अहम योगदान होने के साथ ही जन स्वास्थ्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी या आगन्तुक इस नियम का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।
विदित हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस ((COVID-19) को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार एवं झारखंड सरकार द्वारा इस विश्वव्यापी महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु कई तरह के दिशा-निदेश जारी किए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में सभी को सतर्क एवं सावधान रहने की आवश्यकता है।
छह माह का कारवास अथवा 200 रूपये तक का जुर्माना :
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरूद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो, उस व्यक्ति को छह माह का कारावास अथवा 200 रूपये तक का जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।
कोटपा के तहत भी होगी कार्रवाई
सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा-4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रमान निषेध का उल्लंघन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।