इलियास : लालू के एक और ‘नगीने’ को 5 वर्ष की कैद

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रांची/पटना : राजद का एक और नेता आज कोर्ट से सजायाफ्ता हो गया। रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने आज बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री व राजद नेता इलियास हुसैन को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई। इस मामले में अदालत ने श्री हुसैन के अलावा चार अन्य को भी दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा दी। इसी मामले में एक ठेकेदार को सात साल की सजा दी गयी है। सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने 22 साल पुराने अलकतरा घोटाले के मामले की सुनावई करते हुए मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज उन्होंने इस पर सजा का ऐलान किया। अधिवक्ता अरविंद सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को पांच साल की कैद और ठेकेदार डीएन सिंह को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोनों पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मालूम हो कि अलकतरा घोटाले के दौरान 1994 से 1996 के बीच सड़क निर्माण हेतु 3,266 मीट्रिक टन कोलतार खरीदा गया था। इसी खरीद में 1997 में 1.57 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया। इसकी प्राथमिकी 1997 में दर्ज की गई जिसके बाद पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।

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