अगर बनाना है मेयर और डिप्टी मेयर तो देने होंगे इतने रुपए, पार्षद के लिए यह है शुल्क
पटना : बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा कभी भी की जा सकती है। इसी कड़ी में अब इस चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के लिए एक नया अपडेट जारी किया गया है। दरअसल, नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारों को कितना शुल्क जमा करना होगा, इसकी जानकारी सार्वजनिक की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है।
नगर निगम में मेयर पद के लिए नमांकन शुल्क
बता दें कि, इस बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी सीट है।इस चुनाव का मतदान ईवीएम के जरिए ही करवाया जाएगा। अब इस चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जो नामांकन शुल्क तय किए हैं, उसके मुताबिक नगर निगम में मेयर पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को ₹4000 नामांकन शुल्क देना होगा। जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों को केवल ₹2000 नामांकन शुल्क के तौर पर देने होंगे।
वहीं, इसके अलावा नगर निकाय चुनाव में डिप्टी मेयर पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को ₹4000 और आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को ₹2000 देने होंगे। इसके अलावे राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम के साथ-साथ नगर पंचायत और नगर परिषद के पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद पद के लिए उम्मीदवारों का नामांकन शुल्क भी तय किया है।
नगर पंचायत पार्षद के लिए देने होंगे इतने रुपए
इसके साथ ही नगर पंचायत पार्षद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को ₹400, जबकि आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को ₹200 नामांकन शुल्क देने होंगे। इसी तरह नगर पंचायत उप मुख्य पार्षद के उम्मीदवारों को सामान्य कोटि के तहत ₹800 और आरक्षित कोटि के तहत ₹400 नामांकन शुल्क देने होंगे।नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवार ₹800 नामांकन शुल्क देंगे। जबकि आरक्षित कोटि के उम्मीदवार ₹400 नामांकन शुल्क देंगे।
इसके आगे नगर परिषद के पार्षद पद के सामान्य कोटि के उम्मीदवार ₹1000 और आरक्षित कोटि के उम्मीदवार ₹500 नामांकन शुल्क देंगे। वहीं, उप मुख्य पार्षद पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवार ₹2000 और आरक्षित कोटि के उम्मीदवार ₹1000 का शुल्क देंगे। जबकि मुख्य पार्षद पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवार ₹2000 और रिजर्व कोटि के उम्मीदवार ₹1000 देंगे। वहीं, नगर निगम के पार्षद पद के लिए सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को ₹2000 नामांकन शुल्क लगेगा, जबकि आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को ₹1000 नामांकन शुल्क देना पड़ेगा।