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90 दिनों के अंदर ऐसा नहीं होने पर चली जाएगी जीते हुए पंचायत प्रतिनिधियों की कुर्सी!

पटना : बिहार में बीते 24 दिसंबर से नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण शुरू हो गया है। अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग दिन शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जारी है। इस दौरान कई विरोध भी हो रहे हैं।

इन विरोधों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि 90 दिनों के भीतर शपथ नहीं लेने पर पद खाली माना जाएगा। ज्ञातव्य हो कि इससे पहले निर्वाचन आयोग ने शपथ के लिए 31 जनवरी तक का समय निर्धारित किया था। हालांकि विरोध को देखते हुए निर्धारित समय में 52 दिन बढ़ा दिए गए हैं। यानी प्रतिनिधियों को 90 दिनों के भीतर शपथ लेना होगा।

वहीं, दूसरी तरफ चुनाव के पश्चात कई नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के हत्या हुई है, जिसको लेकर सूबे के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। प्रतिनिधियों के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए मंत्री ने स्पीडी ट्रायल करने की बात कही है। इसके अलावा विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।