नाबालिग चलाएंगे वाहन तो अभिभावकों को देना होगा जुर्माना, चलंत दस्ता सिपाही की तैनाती

0

पटना : बिहार परिवहन विभाग ने बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले नाबालिगों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही को नाबालिक वाहन चालकों को पकड़ने के लिए जिलों में तैनात किया है। अगस्त महीने से सभी जिलों में गाड़ी चलाने वाले नाबालिग बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बताया जा रहा है कि,नियमों के मुताबिक नाबालिक वाहन चालकों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा साथ ही अभिभावकों को ₹25000 तक का जुर्माना देना होगा।

swatva

बता दें कि, नियमों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह की गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। वहीं, 16 से 18 साल तक के नाबालिग बिना गियर वाले वाहन चला सकते हैं। लेकिन, पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि इससे कम उम्र वाले बच्चे भी इन दिनों स्पोर्ट बाइक चला रहे हैं। जिसके बाद परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है।

परिवहन विभाग का मानना है कि पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, मोतिहारी, पूर्णिया समेत कई शहरों में नाबालिग बच्चों द्वारा मोटरसाइकिल, ऑटो और कार समेत अन्य गाड़ियां भी चलाई जा रही है, इससे सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है ऐसे में इन पर लगाम लगाने के लिए विभाग सख्त रवैया अपनाने वाला है।

इसको लेकर परिवहन विभाग ने नाबालिग वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए नियमों का पालन कराने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। नियमों के आदेश को सभी जिलों में भेज दिया गया है और उस पर अमल लाने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही सभी जिलों में नवनियुक्त चलंत दस्ता सिपाहियों की ड्यूटी वाहन चालकों को पकड़ने में लगाई गई है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here