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सजायाफ्ता कैदी अनंत सिंह की विधायकी खत्म, विधानसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी

पटना : राजद नेता और मोकामा से विधायक बाहुबली अनंत सिंह की विधायकी खत्म कर दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद अनंत सिंह को अपने विधायक पद से हाथ धोना पड़ा। विधायक के घर से एके 47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई थी। इसी आधार पर बीते दिन विधानसभा सचिवालय ने अनंत सिंह के विधायकी को खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी।

विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में यह अंकित है कि माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एम०पी० / एम०एल०ए०, पटना द्वारा स्पेशल केस नंबर- 01/2020 (बाढ़ धाना वाद संख्या 389/19) में पारित न्याय निर्णय द्वारा श्री अनंत कुमार सिंह, स०वि०स०, निर्वाचन क्षेत्र संख्या- 178, मोकामा के विरूद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश (conviction and sentence) के परिणामस्वरूप जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of people act) 1951 की धारा -8 तथा संविधान के अनुच्छेद-191 (1) (e) के प्रावधानों के तहत श्री अनंत कुमार सिंह को दोषसिद्धि की तिथि अर्थात 21.06.2022 के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित किया जाता हैं। तदनुसार सप्तदश बिहार विधान सभा के सदस्यों की सूची को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

मालूम हो कि पुलिस ने वर्ष 2015 में अनंत सिंह के सरकारी आवास से 6 मैग्जीन, इंसास राइफल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किया था। इसी अपराध के कारण अनंत सिंह का विधायकी खत्म हुआ है। अनंत सिंह की विधायकी खत्म होने के बाद अब विधानसभा में राजद के 79 विधायक बचे हैं। इससे पहले यह संख्या 80 थी। वहीं, 77 विधायकों के साथ दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है।