राजीव नगर में हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय आने तक नहीं चलेगा नीतीश का बुलडोजर, पीड़ितों को बिजली-पानी उपलब्ध करवाने का निर्देश

0

पटना : बिहार की राजधानी पटना में राजीव नगर इलाके के नेपाली नगर में अतिक्रमण पर चल रही बुलडोजर मामले में बुधवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। साथ ही हाई कोर्ट ने राजीव नगर के पीड़ितों को बिजली और पानी मुहैया कराए जाने का भी निर्देश जारी किया है।

पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि पटना हाईकोर्ट ने मौजूदा स्थिति को बनाए रखने का निर्देश दिया है। जो जैसे पोजिशन में हैं उसी तरह रहेगा। बिजली और पानी का कनेक्शन लोगों को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने आवास बोर्ड के अधिकारियों से जवाब मांगा है कि जब जमीन बेची जा रही थी और कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तब उस समय क्या कार्रवाई की गयी? इसका जवाब देने का निर्देश कोर्ट ने दिया गया।

swatva

जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह भी पूछा कि राजीव नगर इलाके में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई रविवार को ही क्यों की गयी? इसे लेकर संडे का दिन ही क्यों चुना गया? घर खाली कराने से पहले लोगों को समय क्यों नहीं दिया गया ? इसके बाद अब इस मामले पर हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए गुरुवार 14 जुलाई को दोपहर दो बजे का समय दिया है। इधर, कहा जा रहा है कि राजीव नगर के लोग इस जजमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

कोर्ट ने यह संकेत भी दिया है कि जरूरत पड़ी तो इस मामले की जांच विजिलेंस से करायी जाएगी। जिनके मकान बच चुके हैं उनके मकान को नहीं तोड़ा जाएगा। एक-एक लोगों को नोटिस दिया गया था या नहीं इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी गयी है। जब तक इस पर फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here