सदन की सदस्यता गंवाने वाले चौथे नेता होंगे छोटे सरकार, इन लोगों का नाम सूची में पहले से शामिल
पटना : बिहार के बाहुबली विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के नेता अनंत सिंह को। एमपी -एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।यह सजा उनको पटना जिला अंतर्गत नदमा गांव के पैतृक निवास से एके47, 7.62 एमएम की 26 कारतूस और 2 हैंड ग्रेनेड की बरामदगी के मामेल में हुई है। वहीं,10 साल की सजा मिलने के बाद प्रविधान के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस तरह मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह सदन की सदस्यता गंवाने वाले बिहार के चौथे नेता होंगे।
बता दें कि, मंगलवार को राजधानी पटना के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है। वही प्रावधानों के मुताबिक यदि किसी विधायक को 2 साल से अधिक सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द की कर दी जाती है। इसी प्रावधान के तहत मोकामा के विधायक अनंत सिंह के भी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इस प्रकार मोकामा विधायक सदस्यता गंवाने वाले चौथे नेता होंगे।
उनसे पहले चारा घोटाले के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी। इसके अलावा बिहार सरकार में मंत्री रह चुके राजद विधायक राजवल्लभ यादव को दुष्कर्म के मामले में सजा मिली, तब उनकी भी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी।
इधर,बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उनके साथ केयरटेकर सुनील राम को भी दस साल की सजा सुनाई गई है। अनंत सिंह के वकील के मुताबिक इस सजा के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। अनंत सिंह सन् 2005 से विधानसभा में मोकामा का प्रतिनिधित्व कर रहे। राजद से पहले वे जदयू के व निर्दलीय विधायक भी रहे चुके हैं।