विस्तार से जानें क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद, 13 फरवरी तक प्रभावी रहेगा मौजूदा गाइडलाइन
पटना : बीते दिन आपदा प्रबन्धन समूह (CMG) की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान सामान्य जनजीवन को बहाल करने के लिए राज्य सरकार ने तमाम बंदिशों को हटाते हुए गाइड लाइन जारी की है। हालांकि, कहीं-कहीं आंशिक बंदिशें लागू है। गाइड लाइन के मुताबिक राज्य सरकार ने निम्न क्रियाकलाप को बंदिश मुक्त की है। यह गाइड लाइन 7 से 13 फरवरी तक प्रभावी रहेगी।
1. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर-सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त ( vaccinated) आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।
2. सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुल सकेंगे। दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा।
.दुकानों / प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
.दुकानों / प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
.दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे।
.दुकानों / प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी।
.सभी दुकानों / प्रतिष्ठानों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा तथा उनकी विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी।
.उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
3. आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय / कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ तथा नवीं एवं उच्चतर कक्षाओं से सम्बन्धित सभी विद्यालय / महाविद्यालय कोचिंग संस्थान तथा अन्य शिक्षण / प्रशिक्षण संस्थान शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। नवीं एवं उच्चतर कक्षाओं से सम्बन्धित विद्यालय / महाविद्यालय तथा कोचिंग संस्थानों के कार्यालय एवं छात्रावास भी शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे ।
कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति / जनजाति आवासीय विद्यालय / कर्पूरी छात्रावासों तथा अन्य आवासीय विद्यालयों का संचालन पूर्ण क्षमता के साथ किया जा सकेगा। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य को प्राथमिकता दी जा सकेगी। केन्द्र तथा राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन सम्बन्धी परीक्षाएँ तथा विभिन्न विद्यालय बोर्डो द्वारा आयोजित परीक्षाएँ संचालित की जा सकेंगी।
4. सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
5. सभी सिनेमा हॉल दर्शकों की क्षमता की 50% के उपयोग के साथ रूप से खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुक दर्शकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
6. सभी पार्क एवं उद्यान प्रातः 06 बजे से अपराह्न 02 बजे तक खुल सकेंगे संबंधित पार्क का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
7. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ अनुमान्य होगा। सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड के दोनों टीके ले चुके हों।
8. क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ तथा स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। किन्तु उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा। स्टेडियमों में आयोजित खेलों में दर्शकों की संख्या कुल क्षमता के 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों। सम्बन्धित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
9. सभी शॉपिंग मॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे।
10. सभी प्रकार के सामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन / खेल-कूद / शैक्षणिक / सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। जिला प्रशासन को आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या एवं अन्य शर्तों के निर्धारण का अधिकार होगा।
11. विवाह समारोह अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डी०जे० एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार / दफन / श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।
12. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% के उपयोग की अनुमति रहेगी। परिवहन विभाग सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक वाहनों में overcrowding नहीं हो। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
जिला प्रशासन भीड़-भाड़ वाले स्थलों, यथा- सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सख़्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा। यदि किसी स्थान / बाजार / प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरान्त भी उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो, उन्हें अस्थायी रूप से बन्द करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई की जा सकती है।