बिहार : नाइट कर्फ्यू लागू, सिनेमा हॉल, पार्क, मॉल और जिम बंद, खुले रहेंगे स्कूल और कॉलेज

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क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की उच्च स्तरीय बैठक में नीतीश कुमार ने बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रसार को लेकर अहम निर्णय लिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिहार में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, जो कि रात्रि के 10 बजे से लेकर सुबह के 5:00 बजे तक प्रभावी होगा।

मुख्यमंत्री का जनता दरबार कार्यक्रम भी स्थगित रहेगा इसके साथ ही समाज सुधार अभियान यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है। सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर 50% उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। दुकानें रात्रि के 8:00 बजे तक ही खुलेंगे। सार्वजनिक परिवहन 100 प्रतिशत के साथ चलेंगे।

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क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कई चीजों को पूर्णता बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सिनेमा हॉल, जिम और पार्क शामिल हैं। वहीं, रेस्टोरेंट्स ढाबे को 50% ग्राहक क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा आठवीं तक के बच्चों के स्कूल बंद रहेंगे। उससे आगे की कक्षाओं और कॉलेज 50% उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। हालांकि,  ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देने को कहा गया है।

शादी विवाह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। मठ मंदिर के द्वार आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। मंदिर में सिर्फ पुजारी पूजा करेंगे। सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग जुटेंगे इसके लिए डीएम से परमिशन लेना होगा।

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