6 साल से एक ही जिले में तैनात पुलिसकर्मियों का होगा ट्रांसफर

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पटना : बिहार में शराबबंदी को सशक्त रूप से प्रभावी बनाने के लिए पूरी प्रशासन दिन-रात एक की हुई है, शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए सूबे के पुलिस प्रमुख डीजीपी एसके सिंघल और मद्य निषेध विभाग के सचिव केके पाठक पूरी तन्मयता से इस कानून को जमीन पर उतारने में लगे हुए हैं। सरकार के आदेशानुसार हर 15 दिन पर एसपी और डीएम शराबबंदी कानून की समीक्षा बैठक करेंगे।

इसी कड़ी में बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस कर्मियों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है। डीजीपी एसके सिंघल ने सभी क्षेत्रीय आईजी एवं डीआईजी को 6 साल से एक ही जिले में तैनात पुलिस कर्मियों को 10 दिनों में स्थानांतरित करने को कहा है। यानी पंचायत चुनाव के बाद स्थानांतरित पुलिसकर्मी नए जगहों पर प्रस्थान करेंगे। डीजीपी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार पुलिस अधिनियम-2007 में पुलिस कर्मियों की एक जिला में पदस्थापन अवधि 6 वर्ष निर्धारित की गई थी। जो कि 31 दिसंबर 2021 तक 6 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जायेगी, अवधि पूर्ण करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को अन्य जिलों में स्थानांतरित किया जाएगा।

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इसके अलावा डीजीपी एसके सिंघल ने सभी आईजी और डीआईजी को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 1 जनवरी 2022 को 6 वर्ष की अवधि पूर्ण करने वाला कोई भी पुलिसकर्मी शेष न रहे और जो रेंज क्षेत्र में 10 वर्ष तथा 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उनके लिए अलग सूची तैयार कर 15 दिसंबर तक पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएं।

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