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पंचायत चुनाव में नयापन

बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग लगातार बड़े फैसले ले रहा है। इसी कड़ी में अब एक बार फिर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए मतदाताओं को बड़ी सुविधा दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में मतदान के लिए अब 16 दस्तावेजों को मंजूरी दी है। इसमें हथियारों के लाइसेंस और जमीन के कागजात को भी दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला इस लिए लिया है कि किन्हीं के पास किसी कारण बस मतदाता पहचान पत्र या फिर अन्य प्रमाणपत्र न हो तो उनके लिए हथियार का लाइसेंस और जमीन का कागजात भी मतदान के काम आ सकता है।

दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों और मतदान करें, इसे लेकर यह फैसला लिया गया है। मालूम हो कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सिर्फ 14 दस्तावेजों को ही मतदान के लिए मंजूरी दी गई है। लेकिन, अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए दो दस्तावेजों और मंजूरी दे दी है।

जानकारी हो कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर भले ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभी तक कोई तारीख की घोषणा नहीं की है। लेकिन, चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइन लगातार जारी की गई है।

इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नए गाइडलाइन में कहा गया है कि आयोग अब जीत का फैसला लाॅटरी के माध्यम से करेगा। दरअसल, राज्य के अंदर पंचायत चुनाव में एक ही पंचायत में एक ही पद पर 2 या उससे अधिक उम्मीदवारों को बराबर वोट हासिल होते हैं तो जीत का फैसला लॉटरी से होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, निर्वाची पदाधिकारी उम्मीदवारों के बीच लॉटरी निकालेंगे और जिस उम्मेदवार के पक्ष में लॉटरी निकलेगी, उसे एक अतिरिक्त वोट प्राप्त हुआ माना जाएगा। इसके आधार पर ही निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा।

आयोग के अनुसार उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसके चुनाव एजेंट या काउंटिंग एजेंट द्वारा वोटों की रिकाउंटिंग को लेकर लिखित आवेदन देना होगा। इसके लिए आवेदन के साथ रिकाउंटिंग कराए जाने के आधार सहित निर्वाचित पदाधिकारी और उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को भी लिखित आवेदन दिया जा सकेगा।