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अनलॉक-4 : शिक्षण संस्थान, रेस्टोरेंट व शादी में ढील, नहीं होंगे एग्जाम

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रदेश अनलॉक-4 की घोषणा की है। कोरोना के नए मामले कम आने के बाद राज्य सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में आम जनता को छूट देने का निर्णय ली है। यह छूट 7 जुलाई से 6 अगस्त तक प्रभावी होगा।

अनलॉक-4 की जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। टीका प्राप्त आगंतुक कार्यालय में प्रवेश पा सकेंगे।

नोटिफिकेशन में बताया गया कि विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीकि शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, ग्यारहवीं एवं बारहवीं तक के विद्यालय 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शैक्षणिक संस्थानों के व्यस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी। अगले एक माह तक कोई परीक्षा नहीं होगी। इसके अलावा सभी स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन 50% बैठने की क्षमता के साथ हो सकेगा। वहीं, दुकानें अभी भी अल्टरनेट दिन ही खुलेंगी। दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं, ऑफिस शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने सरकार स्वीमिंग पुल और जिम खोलने का आदेश दी है। पुल व जिम 50 फीसदी संख्या के साथ खोलो जा सकते हैं। रात्रि कर्फ्यू 9 बजे से प्रभावी होगा।

वहीं, विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ अयोजित किए जा सकते हैं। किन्तु इनमें डी0जे0 बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। साथ ही विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। वहीं, अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की अधिसीमा रहेगी।