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बिहार : 1 जून तक बढ़े लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी

पटना : बिहार में लॉकडाउन लगाने के बाद बेकाबू होते कोरोना के मामले में कमी देखी गई। कोरोना के मामले में कमी को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने बिहार में अब 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार 1 जून तक बिहार के सारे सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। 1 जून तक राज्य सरकार के सारे कार्यालय बंद रहेंगे। इसके साथ ही वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। साथ ही सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

इसके अलावा सभी स्कूल/काॅलेज/कोचिंग संस्थान/ट्रेनिंग एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एव विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं कार जाएँगी।

साथ ही पहले की तरह ही रेस्टुरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगीे। इनका संचालन केवल होमडिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगी। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गाें पर स्थित ढाबे टेक होम (take home) के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं।

वहीं सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। साथ ही सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल कूद/संस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही पहले की तरह ही सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, क्लब, स्विमिंग पलू , स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी।

वहीं, विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ अयोजित किए जा सकते हैं किन्तु इनमें डीजे बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। साथ ही विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। वहीं अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 लोगों की अधिसीमा रहेगी।वहीं अस्पताल, जांच लैब औऱ दवा दुकानें खुली रहेंगी। ATM, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट औऱ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी।

शहर में किराना यानी खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल औऱ सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध औऱ पीडीएस की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलेंगी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।

हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा लेकिन उसनें क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिये।आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगा। जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगी।

निर्माण सामग्री निर्माण संबंधी हार्डवेयर दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6.00 बजे से 10.00 बजे तक खुली रह सकती हैं।

बीज और खाद तथा कृषि यंत्रों की दुकानें शहरों में सुबह 6 से 10 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 12 खुलेंगी। इसके अलावा आम, लीची इत्यादि फलों की पैकिंग काठ की पेटियों की दुकानें तथा आरा मिल विशेष परिस्थिति में न्यूनतम संख्या में संबंधित जिलाधिकारी अनुमति दे सकेंगे।