पटना : कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने होली व शब ए बरात के लिए दिशा-निर्देश जारी की है। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों पर प्रतिबन्ध लगा दी है। इसको लेकर गृह विभाग ने आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड-19 के सफल प्रबंधन हेतु 27 मार्च यानी शनिवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कुछ अहम निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद पूरे बिहार के लिए आदेश जारी किए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि होली त्यौहार की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले होलिका दहन के अवसर पर न्यूनतम संख्या में लोग एकत्रित होंगे तथा उक्त अवसर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, हैंड सेनीटाइज करना इत्यादि। होली त्यौहार के दिन सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर किसी भी प्रकार की गतिविधियां आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
वहीं, शब ए बरात को लेकर कहा गया कि कम से कम व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होंगे, साथ ही उनके लिए भी कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सेनीटाइज करना होगा। साथ ही कब्रिस्तान प्रबंधन समितियां भी अपने स्तर से कोविड-19 पालन के संबंध में पूर्ण एहतियात बरतें।