50 हजार रुपये दहेज के लिए पत्नी काे मार डाला, 8 साल का कारावास
नवादा : व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी के कोर्ट से 27 फरवरी शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला आया। कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपित को दोषी करार देते हुए 8 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह सजा नवादा जिले के ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पनशला निवासी लल्लु केवट उर्फ लालु केवट को सुनाई गई। आरोपी को 2 मई 16 को अपनी पत्नी दहनी देवी की हत्या करने को दोषी पाया गया।
अपर लोक अभियेाजक मो. तारिक ने बताया कि पटना जिला के बाढ थाना क्षेत्र के कटनामा गांव के चंदेव केवट की पुत्री दहनी देवी की शादी वर्ष 2015 में लल्लु केवट के साथ हुई थी। गौणा में घेरलू इस्तेमाल का सामान नहीं मिलने पर आरोपित पक्ष द्वारा 50 हजार रुपये की मांग किया गया था। मृतका के पिता मांग को पूरा नहीं कर सके तो ससुराल वालों के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। 2 मई 16 को पति व ससुराल वालों ने मृतका के साथ काफी मारपीट किया।
सूचना मृतका ने अपने परिवार को मोबाइल पर दी थी। सूचना के बाद जब पिता व अन्य लोग पनशला पहुंचे तो दहनी की शरीर को छत से लटका देखा। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पिता चंदेव केवट के बयान पर मुफस्सिल थाना में घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें पति लल्लु केवट, सास मीना देवी, भैंसुर श्याम सुन्दर केवट, श्याम बहादुर केवट, जितेन्द्र केवट, बुंदेल केवट तथा दो गोतनी को आरोपी बनाया गया था।
पुलिस अनुसंधान के बाद लल्लु केवट, मीना देवी, श्याम सुन्दर केवट तथा श्याम बहादुर केवट न्यायालय में ट्रायल का सामना कर रहे थे। गवाहों के बयान के आधार पर व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पति को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 304 बी के तहत 8 साल के सश्रम कारावास तथा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक साल का सश्रम तथा दो हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। अन्य आरोपियों मीना देवी, श्याम सुन्दर केवट तथा श्याम बहादुर केवट को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करते हुए रिहा कर दिया गया।