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जज ने रोका थानेदार का वेतन, डायरी के साथ हाजिर होने का आदेश

सिवान : विशेष सत्र न्यायाधीश एडीजे 3 रामायण राम की अदालत ने हत्या के प्रयास के दो अलग-अलग मामलों में डायरी देने में लापरवाही बरतने पर बसन्तपुर थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। वहीं, नगर थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस देकर जबाब तलब किया है। साथ ही इसकी प्रतिलिपि सम्बंधित विभाग एवं पुलिस अधीक्षक को भी प्रेषित करने का आदेश दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार बसन्तपुर थाना के कन्हौली गांव निवासी पुलत्स्य मिश्रा एवम अन्य 7 आरोपियों की ओर से हत्या के प्रयास के एक मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर कि गई थी. जिस पर न्यायालय ने केस डायरी मांगी थी। पर आईओ ने केस डायरी नहीं दिया है।

वहीं एक दूसरे मामले में न्यायालय ने हत्या के प्रयास के जीबी नगर थाना के कांड सँ 250/20 में राजा एवम अन्य 6 आरोपियों की ओर से फ़ाइल अग्रिम जमानत की याचिका 2232/20 पर इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि, आईओ ने केस डायरी नहीं दिया है। न्यायालय ने तीन दिन के भीतर कारण बताओ सदेह उपस्थित होकर देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने आज सुनवाई के बाद दोनों थानेदारों के विरुद्ध क्रमशः वेतन रोकने एवम कारण बताओ न्यायालय में सशरीर उपस्थित होकर देने का आदेश दिया।

डॉ विजय कुमार पाण्डेय की रिपोर्ट