नवादा : बुधवार को डीआरडीए सभागार में मोहम्मद नौशाद आलम, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मगध प्रमंडल, गया की अध्यक्षता में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्वाचन कार्य संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा कि ब्लॉक स्तर पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरी पारदर्शिता पूर्वक करना है।
दिनांक 16.12.2020 को अहर्ता तिथि 01.01.2021 के आधार पर तैयार निर्वाचक सूची के प्रारूप का विधान सभावार प्रकाशन किया जा चुका है। 1400 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्र जो पूर्व में सहायक मतदान केन्द्र के रूप में अनुमोदित थे। विधान सभावार नवसृजित मतदान केन्द्र बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि अहर्ता तिथि 01.01.2021 के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भारतीय नागरिकों की निर्वाचक सूची में पंजीकरण हेतु दिनांक 16.12.2020 से 01.01.2021 तक दावा/आपत्ति प्राप्त किया जा रहा है। निर्वाचक सूची में पंजीकरण हेतु आवेदक को अहर्ता तिथि 01.01.2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवयक है।
80 वर्ष से अधिक सभी निर्वाचकों का सत्यापन कराया जा रहा है। नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र 6 में आवेदन करें। नाम हटाने हेतु प्रपत्र 7 में आवेदन करें। संशोधन हेतु प्रपत्र 8 में आवेदन करें। एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र में स्थानांतरण हेतु प्रपत्र 8 ’क’ में आवेदन करें। अथवा अपने मतदान केन्द्र के बीएलओ अथवा उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को प्रखंड कार्यालय में या निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को अनुमंडल कार्यालय या जिला समाहरणालय में दिये जा सकते हैं।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सूचना जिला हेल्पलाईन-सह-सम्पर्क केन्द्र के दूरभाष संख्या-06324-217605 एवं टॉल फ्री नं0 1950 पर संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिला नियंत्रण कक्ष जिला निर्वाचन शाखा में गठित है, जिसका दूरभाष संख्या-06324-217641 है, पर संपर्क किया जा सकता है।
लिंगानुपात में वृद्धि के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। इस संबंध में अनुरोध है कि आप अपने दल का प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु बी0एल0ए0 की नियुक्ति करें एवं उन्हें महिला निर्वाचकों के पंजीकरण हेतु चिन्हित कर बी0एल0ओ0 को सुची उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करें। दावा-आपति के प्राप्ति अवधि में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा नियुक्त मतदान केन्द्र स्तरीय अभिकर्ता (बी0एल0ए0) एक बार में अधिकतम दस आवेदन संबंधित बी0एल0ओ0 को दे सकते हैं तथा पुरे पुनरीक्षण अवधि में 30 से अधिक नहीं।
आपसे अनुरोध है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2021 का व्यापक प्रचार-प्रसार अपने स्तर से करते हुए सभी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु जागरूक करेंगें। इस संबंध में जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी को व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त वैभव चौधरी, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवास, सहायक उप निर्वाचन पदाधिकारी रजौली, अबुल बरकात, अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर उमेश कुमार भारती, अनुमंडल पदाधिकारी रजौली चन्द्रशेखर आजाद, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।