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HSRP तकनीक से अपनी गाड़ी चोरी होने से बचाएं, जानें कैसे?

पटना : क्या आपके पास गाड़ी है? क्या आपने उसपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाया है? अगर लगवा लिया है तो ठीक, और अगर नहीं लगवाया तो आज के बाद आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यही नहीं, आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आज से यानी 2 नंवबर से यदि आप बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलेंगे तो उपर लिखी सारी मुसीबत आप पर टूट पड़ेगी। दरअसल परिवहन विभाग ने 2 नंवबर के बाद से ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय लिया है जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है।

हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगवाया तो देना होगा जुर्माना

परिवहन विभाग के अनुसार अगर 2 नंवबर के बाद भी आपकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी फीचर्स वाले नंबर प्लेट नहीं होंगे तो आपको 600 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही 3 महीने के लिए जेल भी हो सकती है। वैसे बता दें कि दिल्ली में अब जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही मिल रहे हैं। बहुत से राज्य में यह नियम लग चुका है। अब बिहार में भी आज से यह नियम लागू हो गया है।

यह नियम क्यों लगाए जा रहे हैं?

यह नियम इसलिए बनाया गया है जिससे वाहनों की चोरी और उसका गलत इस्तेमाल होने से रोका जा सके। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एल्यूमिनियम की बनी और चमकीले टेप के साथ आ रही है। इसके साथ ही इन्हें टेंपर प्रूफ बनाया गया है। हाई सिक्योरिटी संबंधी यह गाइडलाइन शीर्ष अदालत ने जारी की है। इसके अनुसार वाहन स्वामियों को अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। संभागीय परिवहन विभाग ने 6 महीने से पूर्व ही पंजीकृत वाहनों में इस नंबर प्लेट को लगाने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दिया था।

राजन कुमार