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जजों की मतभिन्नता से SC में अटक गया हिजाब विवाद

नयी दिल्ली : हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की अलग-अलग राय के बाद यह मामला और पेचीदा हो गया है। अब कोर्ट ने यह मामला बड़ी बेंच के सामने रखने का फैसला किया है। अभी इसकी सुनवाई की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के शिक्षण संस्थानों से हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी जहां आज दिये मामले में एक जज ने हिजाब बैन के समर्थन में तो दूसरे ने इसके खिलाफ निर्णय दिया।

जस्टिस गुप्ता और जस्टिस धूलिया के फैसलों में मतभेद

आखिर में सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि मामला उचित दिशानिर्देश के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है। आज के फैसले में जस्टिस धूलिया ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह पसंद की बात है। कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कम नहीं। इसके बाद न्यायमूर्ति हेमंत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था।

अब बड़ी बेंच करेगी सुनवाई

याचिकाकर्ता पक्ष के वकील आफताब अली खान ने कहा कि आज का फैसला एक बंटा हुआ फैसला है। अब बेंच ने इसे बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। वकील वरूण सिन्हा ने कहा कि अभी हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा क्योंकि एक जज ने याचिका को खारिज किया है और दूसरे ने उसे खारिज नहीं किया है। अब हाईकोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़ी बेंच का फैसला नहीं आ जाता है।