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हाईकोर्ट ने दिया तेजस्वी को झटका, बंगला खाली करने का आदेश

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राजद नेता तेजस्वी यादव को झटका देते हुए जल्द से जल्द सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की डिविज़न बेंच ने मामले पर सुनावाई के बाद आज यह फैसला सुनाया। बता दें कि उपमुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव को यह बंगला राज्य सरकार ने आवंटित किया था। बंगले की साज-सज्जा पर तेजस्वी ने बड़ी रकम खर्च की थी। लेकिन बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश सरकार ने इस बंगले को खाली करने का आदेश देते हुए इसे नए उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के नाम आवंटित कर दिया। पटना के 5 देशरत्न मार्ग स्थित इस बंगले को प्रशासन की टीम खाली कराने भी पहुंच गई थी, लेकिन तेजस्वी के विरोध के बाद ख़ाली हाथ वापस लौट गई। सरकार के कदम के ख़िलाफ़ राजद नेता बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए तथा अधिकारियों को बैरंग लौटना पड़ा। अभी बंगले के गेट पर एक नोटिस लगा है जिस पर लिखा है कि मामला कोर्ट में है।
तेजस्वी ने कोर्ट में याचिका दी तथा सीएम को पत्र भी लिखा जिसमें सवाल उठाया था कि संविधान में उपमुख्यमंत्री के लिए कोई पद नहीं है। तब उस नाम से किसी बंगले को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। संबंधित विभाग के मंत्री का कहना है कि जब बंगले को सबसे वरिष्ठ मंत्री के नाम से चिह्नित कर दिया गया है तो तेजस्वी यादव के आग्रह को माना नहीं जा सकता। अब हाइकोर्ट का फैसला आने के बाद तेजस्वी को बंगले का मोह छोड़ना पड़ सकता है।