हाईकोर्ट की वैशाली एसपी को फटकार, ‘अपह्त बुजुर्ग को ढूंढो’

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने एक वर्ष पूर्व अगवा किए गए अवकाशप्राप्त बीएसएनएल कर्मी को चार सप्ताह में ढूंढ निकालने का आदेश देते हुए वैशाली एसपी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने इस मामले में वैशाली एसपी से जांच से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। न्यायमूर्ति रवि रंजन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद के डिविजन बेंच ने ब्रह्मदेव राय की पत्नी राधिका राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए वैशाली एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को यह आदेश दिया।
जानकारी हो कि बीएसएनएल के रिटायर्ड कर्मी ब्रह्मदेव राय को महुआ थाना क्षेत्र में खीराचक से 20 अगस्त 2017 को अगवा कर लिया गया था। तब उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हरपुर बेलवा शाखा से 13 लाख रुपया निकाला था। इसके बाद से ही वह गायब हो गए।

इसके बाद उनकी पत्नी हत्या की नीयत से पति के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने स्थानीय थाना गयी थी। लेकिन तब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार कर दिया। तब वह निचली अदालत पहुंची जिसके बाद आखिरकार हत्या की नीयत से उनके पति के अपहरण का मामला चार नवंबर 2017 को दर्ज किया गया। मामले में दो नामजद सुबोध कुमार और राजेश सिंह के अलावा अज्ञात बैंककर्मी को भी आरोपी बनाया गया था। राधिका राय के वकील राजीव रंजन ने बताया कि सुबोध ने ब्रह्मदेव राय को रिटायरमेंट में मिले लगभग 19 लाख रुपए को सेंट्रल बैंक के हरपुर बेलवा शाखा में खाता खोलकर जमा करवाने के लिए राजी किया था। फिर राय की जानकारी के बिना उनके खाते से पांच लाख दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए और आठ लाख रुपए राजेश सिंह को दे दिए गए। यही नहीं, ब्रह्मदेव राय द्वारा पासबुक अपडेट करवाने की कोशिशों को बैंक में ठुकरा दिया गया। उनके लापता होने के तीन दिन बाद परिजनों को सुबोध से संपर्क करने की बात कही गई थी। अदालत ने ब्रह्मदेव राय की पत्नी राधिका राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए वैशाली एसपी को जांच में वैज्ञानिक मदद लेने का भी आदेश दिया। सुनवाई के दौरान एसपी कोर्ट में मौजूद थे।

swatva

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