जयराम रमेश और पवन खेड़ा पर HC का डंडा, स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट डिलीट करें

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नयी दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा को जबर्दस्त डांट लगाई है। आज शुक्रवार को अदालत ने ईरानी द्वारा इस संबंध में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दायर मानहानी मुकदमे की सुनवाई के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा समेत तीन पार्टी नेताओं को आदेश दिया कि वे तुरंत भाजपा नेता स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा अपना ट्वीट तुरंत डिलीट करें।

24 घंटे में आदेश पालन का अल्टीमेटम

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि इन लोगों ने 24 घंटों के भीतर अपना ट्वीट नहीं हटाया तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म-ट्वीटर, फेसबुक और यूट्यूब उनकी सामग्री को खुद हटा देंगें।
कांग्रेस नेताओं ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति की बेटी जोईश ईरानी गोवा में अवैध बार चलाती हैं। उन्होंने पीएम मोदी से स्मृति को बर्खस्त करने की मांग की थी।

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कांग्रेस नेताओं पर स्मृति का पलटवार

इसपर भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में इन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झूठा आरोप लगाने के लिए 2 करोड़ की मानहानी का मुकदमा दायर किया। स्मृति ईरानी कांग्रेस नेताओं के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा था कि उनकी बेटी महज 18 साल की एक कॉलेज छात्रा है जो राजनीति नहीं करती। वो कोई बार नहीं चलाती। कांग्रेस नेताओं ने अपने आरोप में जिस आरटीआई की बात की है उसमें उनकी बेटी का कोई जिक्र नही है।

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