पटना : चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव के जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दी। हाईकोर्ट द्वारा उनकी आधी सजा पूरी करने की दलील को नहीं माना गया।
दरअसल, दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट से मिली सजा की आधी अवधि काट लेने का दावा करते हुए लालू प्रसाद ने जमानत की मांग की थी। लेकिन लालू को बड़ा झटका लगा है।
वहीं इसको लेकर लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि लालू यादव के तरफ से आधी सजा काट लेने का को दावा किया गया था उसमें 2 महीने का वक्त घट रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट के तरफ से कहा गया कि अब दो महीने बाद उनकी जमानत याचिका दाखिल की जा सकती है।
जेल में ही रहेंगे नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील
उन्होंने बताया कि लालू यादव की तरफ से जेल में 1997 और साल 2001 में काटी गई सजा को भी हाफ सेंटेंस की अवधि में जोड़ा गया था लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। लालू यादव, साल 2001 और 1997 में 1 महीने जेल के अंदर रहे थे लेकिन कोर्ट में बचाव पक्ष की तरफ से दी गई इस दलील को नहीं माना गया। इसलिए लालू यादव फिलहाल जेल में ही रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से कोई अपील नहीं की जाएगी। साथ ही 2 महीने बाद फिर से जमानत याचिका दर्ज की जाएगी।
जानकारी हो कि लालू प्रसाद यादव पिछ्ले महीने 23 तारीख को रांची के रिम्स से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किए गए थे। उनकी तबियत ज्यादा खराब होने पर उन्हें रांची से चार्टड प्लेन से दिल्ली ले जाय गया था।
वर्तमान में लालू का इलाज दिल्ली के एम्स में डॉ राकेश यादव की देख रख में किया जा रहा है। उनकी देखरेख में दिल्ली एम्स की एक टीम लगी हुई है। जानकारी के अनुसार लालू यादव लंग्स, किडनी और हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हैं।