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नहीं बदलेगा ज्ञानवापी कोर्ट कमिश्नर, हर हाल में 17 मई तक पूरा करें सर्वे

वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के लिए नियुक्त किये गए कोर्ट कमिश्नर को हटाने से वाराणसी लोअर कोर्ट ने साफ मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर को नहीं बदला जाएगा। यह अहम फैसला सुनाते कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि हर हाल में ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का सर्वे 17 मई से पहले कर लिया जाए। अदालत ने इस मामले में 17 मई को सर्वे रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर के साथ दो और वकीलों को सर्वे कमेटी में नियुक्त किया है।

वाराणसी निचली अदालत का अहम फैसला

मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में सर्वे कार्य रोक कर तत्काल कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग की थी। अब तीन दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज गुरुवार को इस पर फैसला सुनाया है। वाराणसी कोर्ट ने पिछले महीने ही ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर कमिश्नर नियुक्त करने का निर्देश दिया था और उसके आदेश पर ही अजय कुमार मिश्रा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किये गए थे।

कोर्ट कमिश्नर पर फैसला आने से पूर्व पुलिस ने वाराणसी कोर्ट परिसर को खाली करा लिया।मौजूदा विवाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की रोजाना पूजा-अर्चना को लेकर है। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए हुए कोर्ट पहुंची थीं। अभी यहां साल में एक बार ही पूजा होती है।