पंचायत चुनाव को ले गाइडलाइन जारी, पार्टी से जुड़ें हैं तो लड़ने से पूर्व सोच लें
पटना : बिहार में आगमी कुछ महीनों में पंचायत चुनाव होन वाले हैं। चुनाव तारीख की घोषणा ईवीएम के मामले को लेकर आगे बढ़ रही है। अब इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने एक और बड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पंचायत चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के नाम या उसके झंडे और सिंबल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है ऐसे में कोई उम्मीदवार राजनीतिक दल के नाम या झंडे का उपयोग कर चुनाव प्रचार करता पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने यह गाइडलाइन जारी किया है।
आयोग के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को कोई ऐसा कार्य नहीं करना होगा जिससे धर्म संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे। साथ किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।
वहीं पार्टी के झंडे और नाम के इस्तेमाल पर रोक को लेकर गाइडलाइन जारी होने से भाजपा और राजद को गहरा झटका है। इन दोनों दलों ने पंचायत चुनाव में अपने द्वारा समर्थित उम्मीदवारों को जीत दिलाने की रणनीति बनाई हुई थी।भाजपा के तरफ से पंचायती राज प्रकोष्ठ की बैठक बुलाकर इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया था।
उधर राजद ने भी अल्पसंख्यक तबके से आने वाले पंचायत प्रतिनिधियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई हुई थी। लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के बाद पार्टी स्तर पर कैसे उम्मीदवारों को मदद दी जाएगी इसे लेकर पेंच फंस गया है।