ग्राहकों से धोखाधड़ी की तो अब खैर नहीं, मोदी सरकार ने लागू किया नया कानून
नयी दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने आज सोमवार से देश में एक नया कानून लागू कर दिया है। देश की जनता को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू किया है जो पुराने अधिनियम से बेहद सख्त है। इसमें ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के जबर्दस्त उपाय किये गए हैं।
यह नया कानून 20 जुलाई यानि आज से लागू हो गया है। इसके लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम भी लागू हो गए हैं। इसमें पिछले कुछ सालों में आए नए बिजनेस मॉडल्स को भी इसमें शामिल किया गया है।
नए कानून की ये हैं विशेषताएं
- नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई होगी।
- उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा।
- नए कानून में Online और Teleshopping कंपनियों को भी शामिल किया गया।
- खाने-पीने की चीजों में मिलावट पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल।
- कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन। दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे।
- जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी।
- कंज्यूमर फोरम में एक करोड़ रुपये तक के केस दाखिल हो पाएंगे।
- स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक करोड़ से दस करोड़ रुपये तक के केसों की सुनवाई होगी।