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गया में बीडीओ पर लगा आर्थिक दंड, सीओ से मांगा गया स्पष्टीकरण

गया : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत गया डीएम ने आज कुल 21 मामलों की सुनवाई की। इनमें से 10 मामलों को तुरंत निष्पादित किया गया। अपीलार्थी श्री विजय सिंह, ग्राम- प्राणपुर, अंचल-बेलागंज द्वारा भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के संबंध में जिलाधिकारी के समक्ष अपील वाद दायर किया गया था। इसमें अंचलाधिकारी, बेलागंज द्वारा अत्यधिक समय बीतने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इस कारण जिलाधिकारी द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। अपीलार्थी श्री जितेंद्र कुमार, ग्राम-पीरबिघा, थाना-चाकंद द्वारा स्वच्छ भारत योजना के तहत् शौचालय निर्माण होने के बावजूद भी प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर द्वारा प्रोत्साहन राशि नहीं उपलब्ध कराने के संबंध में लोक शिकायत के तहत अपील बाद दायर किया गया था। इसमें जिलाधिकारी ने अत्यधिक समय बीत जाने के बावजूद प्रोत्साहन राशि नहीं दिए जाने के कारण 1000 का आर्थिक दंड लगाते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को राशि भुगतान कर उपस्थित होने का निर्देश दिया। आज सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि अब उन्हें शौचालय का प्रोत्साहन राशि बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हो चुका है तथा इस सुनवाई से अपीलार्थी संतुष्ट है। श्रीमती रेखा देवी ग्राम- कमालपुर,पोस्ट – बलुआ,थाना – बेलागंज,गया द्वारा इंदिरा आवास योजना की द्वितीय किस्त न मिलने के संबंध में अपील वाद दायर किया गया था जिसमें जिलाधिकारी ने समीक्षोपरांत निर्देश दिया कि दोषी कर्मी को चिह्नित कर उसके विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजे ताकि दोषी कर्मी के विरूद्ध ठोस कार्रवाई की जा सके।