गैंगरेप में पूर्व MLA समेत चार को उम्रकैद, लड़की ने काट लिया था नाजुक अंग
पटना : त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट से विधायक रह चुके योगेंद्र नारायण सरदार को आज शुक्रवार को सुपौल के स्थानीय कोर्ट ने गैंगरेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूर्व विधायक के साथ मामले में तीन अन्य आरोपितों को भी उम्रकैद दी गई है। इसके अलावा सभी दोषियों को एक—एक लाख का अर्थदंड भी सुनाया गया। यह मामला करीब 25 वर्ष पुराना है और इसपर सुनवाई पूरी कर अदालत ने सजा के ऐलान के लिए आज 31 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी।
क्या है मामला जिसमें पूर्व विधायक को हुई सजा
25 वर्ष पूर्व हुए इस कांड के बाद समूचे बिहार में सनसनी फैल गई थी। घटना के दौरान पीड़ित लड़की ने तब गैंगरंप के बाद पूर्व विधायक का प्राइवेट पार्ट काट लिया था। जानकारी के अनुसार 16 नवंबर 1994 की रात पीड़िता अपनी मां के साथ घर में सोई हुई थी। इसी बीच पूर्व विधायक योगेन्द्र नारायण सरदार, शंभू सिंह, उमा सरदार और भूपेन्द्र यादव सहित दो-तीन अज्ञात लोग पीड़िता के घर आए और हाथ-मुंह बांधकर जीप से लेकर चले गए।
इसके बाद एक कमरे में ले जाकर सभी ने उस लड़की से बारी-बारी से रेप किया। दुष्कर्म के दौरान ही लड़की ने पूर्व विधायक का नाजुक अंग काट लिया। इसके बाद वह किसी तरह भागकर अपने घर आई और परिजनों को आपबीती बतायी। 19 नवंबर 1994 को पीड़िता के बयान पर त्रिवेणीगंज थाना में मामला दर्ज हुआ। एक आरोपी की मौत हो चुकी है जबकि हरिलाल शर्मा उर्फ हरिनारायण शर्मा अभी भी फरार है।