पटना : बिहार में नीतीश शासनकाल के दौरान हुए बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व IAS केपी रमैया को भगोड़ा घोषित कर दिया। रमैया के साथ इस केस के दो अन्य आरोपितों अमित कुमार और रजनी प्रिया को भी भगोड़ा करार दिया गया है। चारा घोटाले के बाद बिहार के इस सबसे बड़े घोटाले के मामले में कुल 27 आरोपित बनाए गए हैं जिनमें 13 न्यायिक हिरासत में बंद हैं। बाकि आरोपितों में सात जमानत पर व तीन केपी रमैया, अमित कुमार और रजनी प्रिया सीबीआई के शिकंजे से बाहर हैं।
रमैया, अमित और रजनी प्रिया की पकड़ से बाहर
विदित हो कि गिरफ्तारी और कुर्की का वारंट जारी होने के बाद भी पूर्व आईएएस केपी रमैया के खिलाफ सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। कोर्ट ने पिछले माह ही भागलपुर के पूर्व जिलाधिकारी केपी रमैया और घोटाले की किंगपिंग रही मनोरमा देवी के बेटे अमित कुमार और बहू रजनी प्रिया की गिरफ्तारी के लिए स्थायी वारंट जारी करने का निर्देश दिया था। इन तीनों के खिलाफ कुर्की वारंट भी जारी हुआ।
सीबीआई फरार अमित कुमार व उसकी पत्नी रजनी प्रिया की 13 चल व अचल संपत्तियों को जब्त करने में तो सफल रही, लेकिन पूर्व IAS रमैया ने अपनी संपत्ति पत्नी जया भारती और पुत्र केएस शिवकांत के नाम कर दी। नतीजतन सीबीआई रमैया को गिरफ्तार करने के साथ ही कुर्की वारंट का तामिला करने में भी असफल रही। अब इसी मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपितों को भगोड़ा घोषित किया है।