बिहार में अब सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ पकड़े गए तो जुर्माना
पटना : बिहार में अब सिंगल यूज प्लास्टिक का आप इस्तेमाल करेंगे तो अपको जुर्माना भरना होगा। इस आशय का फैसला आज सोमवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगाया जिसमें से अहम निर्णय बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 को स्वीकृति देना रहा। इसके तहत नगरपालिका क्षेत्र में एकल उपयोग प्लास्टिक पर बैन के बाद अब जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अगर आप बाजार में सिंगल यूज कैरी बैग का प्रयोग करते पकड़े गए तो आपको भी जुर्माना देना होगा।
कैबिनेट की बैठक में लिया गया निर्णय
कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्रीमंडल अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए अगर आम आदमी भी पकड़ा गया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए कई कटेगरी बनाई गई है। अगर बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ पकड़े गये तो उसके लिए भी फाइन देना होगा। पहली बार पकड़े गए तो 100, दूसरी बार 200 और अगर तीसरी बार पकड़े गए तो 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। जबकि यदि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का कमर्शियल उपयोग करते पकड़े गए तो प्रथम बार डेढ़ हजार, दूसरी बार ढाई हजार और तीसरी बार पकड़े गए तो 3500 रुपये फाइन देना होगा।