नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले में आज अपना सुप्रीम फैसला देते हुए फड़नवीस सरकार से कल यानी 27 नवंबर की शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट करा लेने का फैसला दिया। कोर्ट के इस आदेश को भाजपा की फडणवीस सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। हालांकि भाजपा ने इससे इनकार करते हुए बहुमत साबित कर देने का भरोसा जताया है।
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सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के अनुसार महाराष्ट्र में कल यानी 27 नवंबर को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट करना होगा। पहले प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। अदालती आदेश में यह भी कहा गया कि फ्लोर टेस्ट में गुप्त मतदान नहीं होगा और इसका लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा।
यानी सबकुछ साफ और पारदर्शी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संवैधानिक मुद्दे उठाने, लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान रखने और संविधान को कायम रखने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि अदालत ने हरीश रावत, एसआर बोम्मई केस के आधार पर आज का फैसला दिया।
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