डिग्री कॉलेजों से ग्रेजुएशन करने वाले भी दे सकेंगे परीक्षा, हाईकोर्ट का फैसला

0

पटना : राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के सत्र 2017- 18 स्नातक छात्रों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आज उन्हें भी परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करने के बाद फैसला दिया। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार से संबद्धन के लिए अनुमोदन मिलने के बाद ही परीक्षा के परिणाम प्रकाशित होंगे।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार भर के उन कॉलेज के हजारों छात्रों को राहत मिलेगी जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधन प्राप्त हैं लेकिन इन्हें राज्य सरकार से अनुमोदन नहीं मिला है। अनुमोदन नहीं मिलने के कारण ही वहां के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली थी। मालूम हो कि परीक्षा में शामिल नहीं होने से नाराज परीक्षार्थियों ने पिछले दिनों बिहार भर में राज्यव्यापी आंदोलन किया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here