रांची/पटना : चारा घोटाला के एक मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। लालू को कोर्ट से यह राहत देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली है। हालांकि लालू इस मामले में अदालत से बेल मिलने के बावजूद जेल से रिहा नहीं हो पायेंगे। चारा घोटाले के अन्य दो मामलों में उन्हें सजा मिली हुई है और इन दोनों मामलों में उनकी जमानत नहीं हुई है।
रांची हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद बेल दिया। कोर्ट ने उनको पांच लाख रुपया जुर्माना जमा करने और पासपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया। मालूम हो कि देवघर मामले में आधी सजा काट लेने के आधार पर लालू को यह बेल मिली है।
देवघर मामले के बाद जेल से बाहर निकलने के लिए राजद सुप्रीमो को चारा घोटाले के —चाईबासा और दुमका के अन्य दो मामलों में भी जमानत लेनी होगी। माना जा रहा है कि आज की जमानत के बाद इन दो मामलों में भी उनके लिए राहत पाना आसान हो जाएगा। देवघर कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू को साढ़े तीन साल की सजा दी है। इसमें से आधी से अधिक सजा वे काट चुके हैं। इसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद की ओर से जमानत की मांग की गई जिसपर आज कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
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