नयी दिल्ली : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2016 में अचानक देश में नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। इसके खिलाफ कांग्रेस और राहुल गांधी समेत समूचा विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को एक अहम फैसले में केंद्र की तब की मोदी सरकार के नोटबंदी के निर्णय को बिल्कुल सही करार दिया।
कांग्रेस समेत विपक्ष को लगा करारा झटका
इसके साथ ही कोर्ट ने इसके विरोध में दाखिल की गईं सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का नोटबंदी पर यह फैसला एक तरह से केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार के लिए एक बड़ी जीत है। वहीं इस निर्णय से विपक्ष को करारा झटका लगा है। जानकारी के अनुसार आज सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने बहुमत से यह फैसला सुनाया और पांच में से चार जजों ने केंद्र के नोटबंदी वाले फैसले को सही ठहराया।
5 जजों की पीठ ने सुनाया अहम फैसला
नोटबंद के फैसले में तब की केंद्र सरकार ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट अचानक और तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए थे। इसके बाद पुराने नोट जमा कराने के लिए पूरा देश लाइन में लग गया था। आरोप है कि इस दौरान कई लोगों की मौत भी हुई। नोटबंदी के खिलाफ कुल 58 याचिकाएं दायर की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले को सिर्फ इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि केंद्र ने इसे शुरू किया था। आनुपातिकता के आधार पर विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी की कवायद को रद्द नहीं किया जा सकता है।